फ्लैग : बोहर के युवक की हत्या के प्रयास का मामला
हेडिंग : हत्या के दोषी युवक को 7 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना
: जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान
: तीन साल पहले गांव के ही युवक को मारी थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
एडीजे फखरुद्दीन की अदालत ने बोहर गांव के युवक नवनीत को हत्या के प्रयास के मामले में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उसे अदालत ने एक दिन पहले दोषी करार दिया था, जबकि उसके दोस्त रोहित व पिता जयनारायण को बरी कर दिया था। अवैध हथियार बेचने का आरोपी सोनीपत जिले के गांव रुखी निवासी विक्रम अभी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है।
अभियोजन के अनुसार बोहर निवासी मनीष ने शिकायत दी कि मार्च 2015 में तड़के घूमने जा रहा था। रास्ते में वह नाई की दुकान के नजदीक पहुंचा तो पीछे से गांव के ही युवक नवनीत ने गोली मार दी, जो उसके कूल्हे में लगी। जबकि दूसरी गोली कंधे में लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आरोपी अपने साथी रिठाल निवासी रोहित की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घायल मनीष को परिजनों ने पीजीआई में दाखिल करवाया। पुलिस ने नवनीत व रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। नवनीत ने खुलासा किया कि उसका परिवार मकान बना रहा था। गली से भवन निर्माण सामग्री लाने का मनीष विरोध करता था। जब उसने ऐसा न करने के लिए कहा तो उसे ही धमकाने लगा। इसके चलते उसने मनीष पर फायरिंग की।