अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
आरटीआई कमिश्नर सुखबीर सिंह गुलिया ने शुक्रवार को जिला सचिवालय सभागार में रेवाड़ी खंड के सरपंचों एवं ग्राम सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें आरटीआई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपीलेंट रिकार्ड देखने के लिए एक व्यक्ति को साथ ला सकता है। सिंह ने बताया कि पंचायत के सभी रजिस्ट्ररों में पेज नंबर डले होने चाहिए ताकि सूचना देते वक्त कम समय लगे। सरपंच आरटीआई के तहत केवल उतना ही रिकार्ड दे सकता है जितना उसे चार्ज लिस्ट में मिला है। मांगी गई आरटीआई के तहत प्राप्त आईपीओ को पंचायत फंड में दर्ज करें। उन्होंने आरटीआई से संबंधित पंचायत सरपंचों द्वारा रखी गये सवालों का भी विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरटीआई की सूचना निर्धारित अवधि में अवश्य दें और सूचना पंजीकृत डाक से ही भेजें और उपलब्ध सूचना की प्रति दें।