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निगम ने कराई मुनादी, सड़क पर कचरा डाला तो लगेगा जुर्माना

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फोटो सहित.....
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सड़क पर कचरा डाला तो लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
शहर में अगर सड़क किनारे कचरा डाल तो निगम जुर्माना लगाएगा। इसकी निगम की एलओ ब्रांच की तरफ से बाजारों के अंदर मुनादी कराई गई। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की।
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एलओ आनंद मित्तल ने बताया कि निगम की तरफ से जगह-जगह हरे व नीले रंग के डस्टबिन रखे हैं। हरे रंग के डस्टबिन में गीला तो नीले में सूखा कचरा डाला जाए। प्लास्टिक की थैली का प्रयोग न किया जाए, खुले में शौच करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, दुकान, संस्थान, मोबाइल टावर चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर निगम संस्थान या बिल्डिंग को सील कर सकता है। अगर कोई बिल्डिंग मालिक सड़क पर मलबा डालता है तो उस पर 2 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर निगम 10 हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है।
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