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घर के बाहर कूड़ा फेंका तो लगेगा जुर्माना

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घर के बाहर कूड़ा डाला तो लगेगा जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। घर के बाहर कूड़ा फेंका तो आपको दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना नहीं भरा तो निगम एफआईआर दर्ज करा देगा। यह व्यवस्था 23 जून से लागू हो जाएगी। इसके लिए निगम आयुक्त ने सफाई ब्रांच को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम आयुक्त एवं एडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मकान, दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर गली, सड़क पर किसी भी तरह का कूड़ा या मलबा डालेगा तो उसे सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर कूड़ा या मलबा नहीं उठाया जाता तो निगम दो हजार रुपये जुर्माना करेगा। जुर्माना न भरने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

खाली प्लॉट की चारदीवारी कराएं, नहीं तो पांच से 10 हजार जुर्माना
आयुक्त का कहना है कि शहर के अंदर कई कालोनी और मोहल्लों में खाली प्लॉट पड़े हैं। इनकी चारदीवारी नहीं कराई गई है। प्लॉट मालिक को 15 दिन का नोटिस देकर चारदीवारी करने के लिए कहा जाएगा। अगर प्लॉट मालिक चारदीवारी नहीं कराता है तो पहली बार में उस पर पांच हजार रुपये और दूसरी बार में 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। वहीं, डेयरी मालिकों ने अगर सीवर या गली में गोबर डाला तो पानी और सीवरेज का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
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अतिक्रमण पर 5 हजार रुपये जुर्माना
निगम सड़क किनारे अतिक्रमण करने पर दुकानदारों पर पांच हजार रुपये का जुुर्माना लगाएगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में सामान जब्त करने और प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
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