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नाले में सेफ्टी टेंक खाली करने पर 5 हजार रुपये जुर्माना

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रोहतक। स्वच्छता सर्वेेक्षण को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ निगम ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। निगम की टीम ने भिवानी रोड पर खुले नाले में सेफ्टी टैंक खाली करने पर ठेकेदार का 5 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया।
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निगम आयुक्त ने बताया कि एनजीटी की गाइड लाइन के तहत शहर में खुले के अंदर सेफ्टी टेंक खाली करना प्रतिबंधित है। शिकायत मिल रही थी कि कुछ ठेकेेदार लोगों के घरों से टैंक से सीवरेज का गंद भरकर बाहर नाले में खुलेआम डाल रहे हैं। कार्रवाई के लिए मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम को सूचना मिली कि भिवानी रोड से झज्जर रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर नाले में सरेआम सेफ्टी टैंक खाली किया जा रहा है। निगम ने कार्रवाई करते हुए तत्काल ट्रैक्टर व सेफ्टी टैैंक को कैमरे में मौके पर ही कैद किया। इसके बाद एनजीटी के नियमों के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना किया।
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