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42 लाख की ठगी के दोषी दो भाइयों को 3-3 साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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रोहतक। जेएमआइसी नीतिका भारद्वाज की कोर्ट ने चंद समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से लाखों की ठगी के दोषी दो भाइयों को तीन तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरोपियों ने एक फर्म बनाकर लोगों से धनराशि लेकर अपने डीमेट खाते से शेयर मार्केट में लगाए थे। बाद में घाटा होने पर आरोपियों ने लोगों को धनराशि नहीं दी थी। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते 42 लाख की ठगी की पुष्टि की थी।
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वर्ष 2013 में गांव अजायब निवासी अर्जुन ने अर्बन स्टेट थाना पुलिस को शिकायत देकर सेक्टर एक निवासी जेआरबी फर्म संचालक प्रवीन व नवीन दोनों भाईयों पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले की जांच की तो आरोपियों का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अरविंद मोरखेड़ी के अनुसार आरोपियों ने लोगों से रुपये लेकर अपने डीमेट अकाउंट से शेयर मार्केट में रुपये लगाए थे। मार्केट गिरने के कारण उन्हें घाटा होने लगा तो उन्होंने लोगों के रुपये देने में आनाकानी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो कई अन्य ठगी के शिकार लोग भी सामने आए। जांच के दौरान आरोपियों द्वारा 42 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हुआ।
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