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आयकर रिटर्न भरने से चूके तो भरना पड़ेगा 5000 रुपये का जुर्माना

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आयकर रिटर्न भरने से चूके तो देना पड़ेगा 5000 रुपये का जुर्माना
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- 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल करने से चूके तो जुर्माना दोगुना
- निर्धारण वर्ष 20018-19 के साथ आयकर रिटर्न भरने के नियमों में हो गया बदलाव

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
आयकर रिटर्न भरने के समय में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से बदलाव कर दिया गया है। अब अगर आप तय समय में अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी लापरवाही करने पर जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील कुमार जैन ने बताया कि कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर इस तिथि तक कोई आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना आयकर विभाग की ओर से लगाया जाएगा। जुर्माना भरने के साथ ही रिटर्न फाइल करना होगा। इस रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होगी। पांच हजार रुपये का जुर्माना जमा करने और रिटर्न फाइल करने से अभी कोई चूक जाता है तो आयकर विभाग उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा देगा। यह राशि पहले लगाए गए जुर्माने की राशि का दोगुना होगा। अब आयकर रिटर्न फाइल करने और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 होगी। इस तिथि तक भी रिटर्न नहीं फाइल करने पर आयकर विभाग नोटिस देकर कार्रवाई करेगा।
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- अब सिर्फ एक वर्ष का ही रिटर्न स्वीकार किया जाएगा
रोहतक ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीए सुशील कुमार जैन ने बताया कि पहले की तरह अब दो वर्ष का रिटर्न एक साथ फाइल करने सुविधा खत्म कर दी गई है। कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने के बाद रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न फाइल नहीं करने वाले करदाता पर कार्रवाई करेगा।
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