अश्लील हरकत के दोषी बुजुर्ग को पांच साल को कैद
भिवानी
पड़ोस के ही एक किशोर के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को पांच साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश भी दिए हैं।
शहर के चिड़ीपाल गली निवासी 75 वर्षीय दीनदयाल पर आरोप था कि अप्रैल 29 अप्रैल 2015 को उसने पड़ोस के ही एक किशोर के साथ अश्लील हरकतें की। इसी दौरान पड़ोसियों ने उसे देख लिया और उसकी जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में आरोपी दीनदयाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 506 व पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी दीनदयाल को पांच साल की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए का हर्जाना भी पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।