स्कूल वाहनों में हाईकोर्ट की 21 बिंदुओं पर जारी गाइनलाइंस का पालन सुनिश्चित कराएगा आरटीए
जनपद के स्कूल व कॉलेज प्रबंधकों और प्राचार्यों के साथ छह जून को किया जाएगा मंथन
यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करते मिला तो सीधे किया जाएगा सीज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
हाईकोर्ट से स्कूल व कॉलेजों के वाहनों के लिए जारी गाइनलाइन का पालन कराने के लिए शासन-प्रशासन सख्त हो गए हैं। शासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट की गाइनलाइन का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए। इसकी प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया जाए। जो स्कूल गाइनलाइन का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसे लेकर आरटीए (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) ने छह जून को स्कूल-कॉलेजों के प्रबंधकों व प्राचार्यों की बैठक बुलाई है।
एआरटीए ओमप्रकाश मौर का कहना है कि हाईकोर्ट की 21 बिंदु पर जारी गाइन लाइन का पालन कराने के शासन ने आदेश दिए हैं। जिसको लेकर छह जून को स्कूल प्रबंधकों व प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें प्रत्येक को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। जुलाई में स्कूल खुलने के बाद वाहनों की चेकिंग होगी। यदि किसी स्कूली वाहन में समुचित इंतजाम नहीं मिले तो सीधे सीज करने की कार्रवाई होगी।
ये गाइडलाइंस जारी की हैं हाईकोर्ट ने
स्कूली वाहनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, स्पीड गवर्नर (कंट्रोलर), जीपीएस, ड्राइवर यूनीफॉर्म, ड्राइवर के पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस हो, ड्राइविंग के दौरान बीड़ी व सिगरेट पर प्रतिबंध, बसों का रंग प्रॉपर हो, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर टेप लगे हों, खिड़की के बाहर जाली, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, हेल्पलाइन नंबर अंदर व बाहर लिखा हो, टायरों में प्रॉपर हवा, लड़कियों के वाहन में लेडीज अटेंडेंट, शीशे के वाइपर ठीक से चलते हों, फिटनेस हो, इंडीकेटर सही हो, इमरजेंसी विंडो और ड्राइवर का हर माह मेडिकल चेकअप हो।