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नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं देने पर सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ कोर्ट दायर होगी याचिका

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नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं देने पर सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ कोर्ट दायर होगी याचिका
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- अभिभावकों के सहयोग को आगे आए दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने वितरित किए नि:शुल्क आवेदन

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नियम 134-ए के तहत पिछड़ा वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा नहीं देने वाले सीबीएसई स्कूल संचालकों की मुश्किल बढ़ने जा रही है। ये स्कूल बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते। इस तरह का मामला आने पर दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।
सरकारी पत्र में केवल हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में दाखिले के लिए सरकारी स्कूल से रिक्त सीट की लिखित जानकारी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी पत्र के मुताबिक, निजी स्कूल में नियम 134-ए के तहत दाखिले के लिए सरकारी स्कूल में संबंधित कक्षा की सीट रिक्त नहीं होने के बारे में लिखित में लाने के लिए कहा गया है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल इसके तहत शामिल नहीं हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के बच्चे दाखिला ले सकते हैं। इसके बावजूद दाखिला नहीं दिए जाने पर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
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नि:शुल्क वितरित किए आवेदन
दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह हुड्डा ने नियम 134 ए के तहत दाखिले को लेकर सोनीपत स्टेंड पर हेल्प डेस्क लगाई। यहां पिछड़ा वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए नि:शुल्क आवेदन वितरित किए। लोगाें को बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा अधिकार की जानकारी देने के साथ आवेदन भरने में भी मदद की गई। अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अदालत तक जाएंगे।

फोटो नंबर : 104
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