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मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद

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मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मारपीट के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा बरकरार रखी है। दोनों को जूनियर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने तीन-तीन साल कैद सुनाई थी।
गांव बुसाना निवासी अनिल ने 2013 में शिकायत दी थी कि उसका गांव के ही अशोक व सुमित से झगड़ा हुआ था। झगड़े में उन्होंने उसे पीटकर घायल कर दिया था। मामले में जेएमआईसी नीलम की कोर्ट ने दोनों को नवंबर, 2015 में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसमें दोषियों ने एएसजे की कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों दोषियों की सजा को बरकरार रख तीन-तीन साल कैद व 15 सौ-15 सौ रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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वहीं एक अन्य मामले में एएसजे डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बाइक चोरी के मामले में जींद निवासी सुमित की एक साल की सजा बरकरार रखी है। सिटी गोहाना थाना में चोरी की बाइक सहित पकड़े गए सुमित को जेएमआईसी राकेश कादियान की कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसमें उसने अपील की थी। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी एक साल की कैद को बरकरार रखा।
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