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दो चेन स्नेचरों को पांच-पांच साल की कैद, 25-25 हजार जुर्माना

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दो चैन स्नेचरों को पांच-पांच साल की कैद, 25-25 हजार जुर्माना
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार लाल की कोर्ट ने दो चेन स्नेचरों को पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना न जमा कराने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच मार्च को न्यू सुखदेव नगर निवासी सपना अपने घर के बाहर सब्जी खरीद रही थी। बाइक सवार दो अज्ञात युवक आए और उसके गले से सोने की चेन व आधा मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। थाना शहर पुलिस ने सपना की शिकायत पर दो पर चेन स्नेचिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी दौरान सीआईए स्टाफ करनाल ने 25 मार्च अनिल उर्फ कालू व दीपक को गिरफ्तार की लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपितों ने थाना शहर के अंतर्गत सपना की सोने की चेन व मंगलसूत्र झपटने का आरोप कबूला। थाना शहर पुलिस दोनों आरोपियों को प्रोडेक्शन वारंट पर लेकर आई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार लाल की अदालत ने आरोपी अनिल उर्फ कालू व दीपक को चेन स्नेचिंग में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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