अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
जीएसटी लागू होने से पहले कारोबारियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। 25 जून से जीएसटी का पोर्टल फिर से खुलेगा जिसमें व्यापारी अपना पंजीकरण कर सकेंगे।
देश में जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जाएगा। बीस लाख से अधिक टर्न ओवर वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण करना है। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से सामान खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों को भी पंजीकरण करना जरूरी है। पहली बार कपड़े पर भी टैक्स लागू होने के कारण सभी कपड़ा व्यापारियों को भी पंजीकरण करना होगा। जिले में करीब 12,680 कारोबारी जीएसटी में पंजीकरण के लिए चिह्नित किए गए हैं जिसमें अब तक 10,600 व्यापारी पंजीकरण करा चुके हैं। 2080 कारोबारियों को पंजीकरण के लिए एक और मौका दिया गया है। 25 जून से जीएसटी का पोर्टल फिर से खुलेगा जिसमें व्यापारी पंजीकरण कर सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोबार मौके दिए गए थे। फिलहाल पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शराब ठेकों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन ट्रेड से जुड़े लोगों को अभी ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।
एक्सपर्ट समझा रहे जीएसटी
जीएसटी के बारे में व्यापारियों को जानकारी देने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें बरवाला में ईटीओ देवेंद्र कुमार तथा टैक्स इंस्पेक्टर कल्याण सिंह ने सोमवार को प्रशिक्षण दिया। मंगलवार को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले आदमपुर, अग्रोहा, हांसी, नारनौंद, उकलाना मंडी में भी कैंप लगाए गए।
लाइव डेमो से सिखा रहे तरीके
टैक्स विभाग के मास्टर ट्रेनर लाइव डेमोस्ट्रेशन के पंजीकरण करना सिखा रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न दाखिल करने का तरीका, पेमेंट मॉड्यूल के बारे में बताया जा रहा है। व्यापारियों की ओर से पूछे जा रहे सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। यह मास्टर ट्रेनर चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर आए थे।