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पत्नी पर जानलेवा हमला करने के दोषी पति को कैद

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पत्नी पर जानलेवा हमला करने के दोषी पति को चार वर्ष की कैद
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सितंबर 2015 में हांसी के विक्की के साथ हुई थी शादी,
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश की अदालत ने एक विवाहिता के हत्या के प्रयास में दोषी पति हांसी के विक्की को चार वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार वर्ष 2016 में सिविल लाइन थाने में कलानौर की सोनिया ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी शादी सितंबर 2015 में हांसी के विक्की के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इस मामले को लेकर कई बार पंचायती तौर पर समझौता हुआ, लेकिन उनकी हरकतों में सुधार नहीं आया। महिला मामले की शिकायत लेकर महिला सेल में आई हुई थी। यहां पर उसके पति ने चुन्नी से फंदा लगाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति विक्की को जेल भेजकर चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद विक्की को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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