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निरीक्षक के पद के लिए 23 हजार अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत, परीक्षा 30 को

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निरीक्षक के पद के लिए 23 हजार अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत, परीक्षा 30 को
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की जा रही आबकारी एवं कराधान विभाग में निरीक्षक के पद के लिए 30 जुलाई को 23 हजार से अधिक परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिले में बने केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर तीन से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होने वाली बैठक के लिए डीडीपीओ ने अफसरों की बैठक ली। इसमें डीडीपीओ गगनदीप सिंह ने जिला सचिवालय के सभागार में ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, परीक्षा केंद्र प्रभारियों एवं पर्यवेक्षकों, परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी।
डीडीपीओ गगनदीप सिंह ने बताया कि डीसी रोहतास सिंह खरब ने परीक्षा को शांतिपूर्णढंग से संपन्न कराने के लिए जगाधरी एसडीएम भारतभूषण कौशिक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बताया कि परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पहले सत्र में 11750 और दूसरे सत्र में 11750 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा न दे पाए। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कहा कि, कोई भी अधिकारी परीक्षा ड्यूटी में कोताही न बरते। कहा कि, कोई भी पुलिस अधिकारी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी ड्यूटी करे। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर मदनलाल कांबोज, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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परीक्षा को लेकर केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में लगाई धारा-144
जिलाधिकारी रोहतास सिंह खरब ने परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीन, साइबर कैफे भी बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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