महिला से दुष्कर्म और प्रताड़ित करने में ज्योतिष केंद्र संचालक दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म और मौत के मामले में ज्योतिष केंद्र के संचालक को दोषी करार दिया है। दोषी के तीन अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले ने उस समय काफी तूल पकड़ा था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार मार्च 2015 में एक व्यक्ति ने शिवाजी कालोनी थाना पुलिस को शिकायत दी थी। व्यक्ति ने बताया था कि सेक्टर 14 निवासी रूपकृष्ण शर्मा ज्योतिष केंद्र का संचालक है। व्यक्ति का आरोप था कि रूपकृष्ण ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी लगातार पीड़ित की बहन को परेशान कर रहा था। इससे तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। महिला के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। उसमें महिला ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिर आरोपी के खिलाफ 24 मार्च 2015 को पीजीआई थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अप्रैल 2015 में रूपकृष्ण को गिरफ्तार किया था। मामला गंभीर होने के कारण एसआईटी ने केस की जांच की थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। पूरे मामले में एसआईटी ने आरोपी के बेटे से भी पूछताछ की थी। बाद में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद रूपकृष्ण को दोषी माना है।
इधर, इसी तरह कोर्ट ने मकान जलाने के आरोपी में सबूतों के अभाव में पति को बरी कर दिया। एक महिला ने 21 मई 2017 को शिवाजी कालोनी थाने में शिकायत दी थी कि उसके पति योगराज ने मकान में आग लगा दी है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर योगराज के खिलाफ चालान पेश किया गया था। अब सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया।