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रोहतक कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
बाबा रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछली सुनवाई में बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हेेें 14 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे। लेकिन बाबा रामदेव कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछले वारंट का स्टेटस जानने के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को 3 अगस्त को बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये। विदित रहे कि वर्ष 2016 में रोहतक की नई अनाज मंडी में सद्भावना सम्मेलन में बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था। कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने बाबा रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का केस करवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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बाबा रामदेव को पिछली सुनवाई के दौरान वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किये गये थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
- ओपी चुघ, शिकायतकर्ता के वकील।
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