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सरकारी संस् थान, शिक्षण संस् थान व कहीं भी बगैर एडवाइजरी तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध

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सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान व कहीं भी बगैर एडवाइजरी तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के अलावा कहीं भी बगैर एडवाइजरी के तंबाकू उत्पादों के उत्पादन व बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो जांच टीम 200 रुपये तक जुर्माना कर सकती है। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर नियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला ने शुक्रवार अधिकारियों को बैठक कर निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का उत्पादन करने व बिक्री करने वालों का चालान करने का अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को मिला है। चालान करने का अधिकार उनके अलावा सेंट्रल एक्साइज, इंकम टेक्स, परिवहन विभाग के निरीक्षक, स्टेशन मास्टर, स्टेट व सेंटर के राजपत्रित अधिकारी, अस्पताल के निदेशक, मेडिकल अधीक्षक, विवि के विभागाध्यक्ष, कुलपति, लाइब्रेरियन, एयरपोर्ट मैनेजर व अन्य विभाग के अधिकारियों को अनुमति दी गई है। बैठक में उपसिविल सर्जन डॉ. सत्यवान, नोडल अधिकारी डॉ. दिनेश गर्ग, डॉ. कुलप्रतिभा, डॉ. जोगेंद्र, डॉ. शिवानी मान, सुरेश भारद्वाज, रेणू कंबोज, स्वास्थ्य व आयुष विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
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