रोहतक। प्रदेशभर में संपत्तिकर बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। 30 जून तक बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है लेकिन यह छूट उनको दी जाएगी जो बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और वर्ष 2026-27 तक कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है।
नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि यह योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। सचिन गुप्ता ने कहा कि बहुत से नागरिक केवल ब्याज राशि अधिक होने के कारण संपत्ति कर जमा नहीं करवा पा रहे थे।