ई-रिक्शा चालक का मोबाइल छीनने के दोषी पाड़ा मोहल्ला निवासी मोनू उर्फ डीएक्स को 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
काहनौर निवासी मुकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सितंबर 2018 में वह ई-रिक्शा लेकर सुबह करीब साढ़े 11 बजे गोहाना अड्डे पर पहुंचा तो उनके आगे एक युवक खड़ा हो गया। वह बोला कि मेरा नाम मोनू है। मुझे दादा कहते हैं। इसके बाद उसके मुंह पर घूंसा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने आरोपी पाड़ा मोहल्ला निवासी मोनू उर्फ डीएक्स के खिलाफ मारपीट व झपटमारी का केस दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने आरोपी मोनू उर्फ डीएक्स को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।