रेवाड़ी। एटीएम बूथ में चोरी की नीयत से घुसने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल की अदालत ने आरोपी लाडूवास अहीर निवासी अजय कुमार को बरी कर दिया है। कहा कि अभियोजन पक्ष चोरी की नीयत और आपराधिक प्रवेश के आरोपों को साबित नहीं कर पाया।
5 जून 2024 को सर्कुलर रोड स्थित एसबीआई मुख्य शाखा में बैंक बंद होने के बाद एक व्यक्ति एटीएम के पास मिला था। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का आरोप था कि अजय के पास हथौड़ा, छेनी, पेचकस, दस्ताने और मास्क जैसी वस्तुएं मिली थीं और वह चोरी की तैयारी में था।
अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि एटीएम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। गवाहों ने भी माना कि आरोपी ने बैंक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
7 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल बूथ के अंदर मौजूद होना और बैग में औजार मिलना चोरी की नीयत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अदालत ने अजय कुमार को बरी कर दिया।