संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा न बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारियों को सहयोग करना होगा। चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।