रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना चला रही है। इसके तहत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
योजना के तहत ऑटो रिक्शा, सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू किए जा सकते हैं।
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम व हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज शामिल हो तथा सभी दस्तावेजों की दो- दो कॉपी होनी चाहिए। योजना के बारे में अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय नाईवाली चौक, सती कॉलोनी, गली नं 3, रेवाड़ी व कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-225294 पर संपर्क कर सकते हैं।