रेवाड़ी। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के तहत जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की नियमावली और समय-समय पर जारी की जा रही मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की पालना करना अनिवार्य है। लॉकडाउन की पाबंदी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक जारी रहेगी।
सरकार के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 31 जुलाई तक प्रतिबंध रहेंगे।
जिलाधीश ने कहा कि जिले में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। केवल चिकित्सा व अति आवश्यक होने को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व दस वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोग्य सेतु एप सभी को फोन में डाउनलोड करना चाहिए।
जिलाधीश ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाएं, शॉपिंग मॉल जारी गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक अपनी सभी गतिविधियां पूरी करनी होगी, ताकि रात्रि कर्फ्यू का पालन दस बजे से हो सके।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और बिना मास्क पर 500 रुपये का जुर्माना
फेस कवरिंग जरूरी, सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर और बिना मास्क पर 500 रुपये का जुर्माना जारी रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि भीड़भाड़ वाले बाजार मोती चौक, गुड़ बाजार, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में कार, जीप जैसे वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन व एसओपीज का पालन करवाना होगा।