रेवाड़ी। रिश्ते में भतीजी लगने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी चाचा को 20 साल कैद की सजा और 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने मामले की पैरवी की थी। जानकारी देते हुए उन्होंने जगबीर ने बताया कि 8 मार्च 2021 को बावल थाना में पीड़ित नाबालिग की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 7 मार्च 2021 को वह खेत में काम करने के लिए गई थी। इस दौरान उसकी बेटी पानी लेने के लिए पड़ोस में रिश्ते में लगने वाले चाचा के घर गई। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। जब घर आई तो बेटी ने रोते हुए पूरी घटना अपनी मां को बताई। पुलिस को फिर शिकायत दी गई। पुलिस ने पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।