रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार खोल थाना पुलिस में एक गांव निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि उसके पति के साथ विवाद के दौरान गांव के एक व्यक्ति ने उसे घर में शांति बनाए रखने के लिए हवन कराने का झांसा दिया।
आरोपी ने कहा कि उसका साथी तंत्र विद्या जानता है और हवन कर देगा। 15 मार्च 2023 की रात दोनों आरोपी महिला के घर पहुंचे और उसे पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद महिला को सिर दर्द हुआ।
इसके बाद आरोपी ने उसकी जेब से सिरदर्द की गोली निकाल कर खाने के लिए दी। गोली खाने के बाद महिला बेसुध हो गई और दोनों आरोपियों ने उसका दुष्कर्म किया। महिला के होश आने पर उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
शिकायत के आधार पर थाना खोल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। उसके बाद कोर्ट ने ने मामले में सजा सुनाई।