फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: नगर परिषद प्रशासक के भरोसे

Sat, 17 Jan 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
नगर परिषद रेवाड़ी
विज्ञापन
रेवाड़ी। नगर परिषद रेवाड़ी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 17 जनवरी को पूरा हो गया है। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नगर परिषद में प्रशासकीय व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसको लेकर हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन

आदेश के अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी में उप-मंडल अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 254 (2) (बी) के तहत यह नियुक्ति की गई है।
निर्वाचित निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए पार्षदों के चुनाव और उनकी पहली बैठक तक संबंधित एसडीओ सिविल प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह जिम्मेदारी उन्हें अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त सौंपी गई है।
विज्ञापन

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्य के लिए किसी प्रकार का अलग से मानदेय देय नहीं होगा। उप-मंडल अधिकारी नगर परिषद के सभी प्रशासनिक, विकासात्मक और वित्तीय कार्यों की निगरानी करेंगे।
इस दौरान नगर परिषद के रोजमर्रा के कार्य, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी प्रशासक की होगी।

राजनीतिक गतिविधियां भी तेज

नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। कई पूर्व पार्षद और संभावित उम्मीदवार आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटने लगे हैं। वहीं आमजन की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि प्रशासक के कार्यकाल में विकास कार्यों की गति पर कोई असर न पड़े। 22 जनवरी को प्रधान पद के आरक्षण को लेकर ड्राॅ निकाला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें