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Rewari News: बिजली चोरी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला किया रद्द

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रेवाड़ी। बिजली चोरी केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने रद्द कर दिया।
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नया बाजार निवासी जगदीश ने बिजली निगम (डीएचबीवीएन) के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्होंने अपने बिजली मीटर पर लगे चोरी के आरोप और विभाग द्वारा जारी किए गए दो मेमो को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। डीएचबीवीएन ने इन मेमो के आधार पर मई 2022 का बिल 72,508 जारी किया था।
जगदीश का आरोप था कि मीटर सही था, विभाग ने बिना उचित जांच, नोटिस और मौके पर उनकी मौजूदगी के बिना कार्रवाई की और निरीक्षण रिपोर्ट व लैब रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय दुरूपयोग के चलते उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था।
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ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को जगदीश के पक्ष में फैसला सुनाया और मेमो रद्द कर दिए। डीएचबीवीएन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

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इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत हो मामले की सुनवाई
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी या मीटर छेड़छाड़ से जुड़े मामलों का निपटारा केवल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 126, 127 या 135 के तहत ही हो सकता है। अदालत ने डीएचबीवीएन की अपील स्वीकार की। ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया।
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