संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला बावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 4 मार्च 2025 की रात वह अपनी बेटी के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 11 बजकर 50 मिनट पर गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और उनकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
शोर सुनकर परिवार के लोग और पड़ोसी भी जाग गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।