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छेड़छाड़ व पिटाई के तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद

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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ व उसके पति को पीटने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रति दोषी पर ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस को दी शिकायत में एक गांव निवासी महिला व उसके पति ने बताया था कि 19 दिसंबर 2019 को वह अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में गए थे। वहां पर गांव खोल निवासी तीन युवक आए, जिन्होंने शराब पी हुई थी। आरोप है कि तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही विरोध करने पर उसके पति पिटाई भी की। इस दौरान आरोपियों ने महिला के सिर में भारी चीज से मार कर उसे घायल कर दिया था। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उनका मोबाइल भी छीन ले गए थे। घटना के बाद दोनों पति-पत्नी घायल हालत अवस्था में थाने पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर खोल निवासी कुर्बान उर्फ बिल्ली, गौरव उर्फ जगतपाल व हिमांशु के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, जान से मारने, झपटमारी व मारपीट का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। साथ ही आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाह भी प्रस्तुत किए गए। अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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