शहर के पटौदी रोड स्थित ठठेरा कालोनी में 4 फरवरी को जाटूसाना क्षेत्र के एक गांव की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को दो सगे भाइयों समेत तीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है।
आरोपियों की सजा का सोमवार 28 अप्रैल को सुनाई जाएगी। अदालत के फैसले को लेकर दिनभर जिला न्यायिक परिसर में गहमागहमी का माहौल बना रहा। 4 फरवरी को ठठेरा कालोनी में कुआं पूजन समारोह में भाग लेनी आई जाटूसाना क्षेत्र के एक गांव की पांच साल की मासूम का बिजली कालोनी निवासी प्रदीप कुमार ने तीन साथियों के साथ अपहरण कर लिया था।
बाद में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मामले में आरोपियों को पुलिस ने देर रात दबोच लिया था और उनसे पूछताछ के बाद अगले दिन 5 फरवरी को बच्ची का शव कालोनी के नजदीक स्थित एक सरसों के खेत से बरामद हुआ था।
10 दिन में पूरी कर ली थी जांच
पुलिस ने मुख्य आरोपी बिजली कालोनी निवासी प्रदीप कुमार और उसके सगे भाई कुलदीप के अलावा रामसिंहपुरा निवासी मनीष, साधुशाह नगर निवासी राकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में पुलिस ने 10 दिन में ही जांच पूरी कर ली थी। मामला सीधा जिला सत्र न्यायालय में चला गया था। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद पहले 21 अप्रैल और बाद में 25 अप्रैल का दिन फैसले के लिए मुकर्रर किया था किया। मामले में जिला सत्र न्यायाधीश जगदीप जैन की अदालत ने शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई शुरू की। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में साधुशाह नगर निवासी राकेश को बरी कर दिया और मुख्य आरोपी प्रदीप, उसके भाई कुलदीप और मनीष को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को सोमवार 28 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
- परिसर में रहा दिनभर जमावड़ा
शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाने को लेकर सुबह से ही अदालत परिसर में लोग जुटे थे। दिनभर फैसले का इंतजार रहा, दोपहर बाद अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और एक को बरी कर दिया। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा है कि अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि न्याय की जीत हुई है। ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी सजा मिले।