नगर की ब्रास मार्केट और बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन प्रबंध नहीं होने की शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग के पास पहुंचने के बाद वह सख्त मूड में आ गया है। उसने इस मामले में डीसी कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है।
इस संबंध में उक्त आयोग के पास शिकायत नंबर 1352/37/2022 गांव खरखड़ा निवासी प्रबुद्घ नागरिक प्रकाश यादव ने भेजी जिस पर आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने शहर में बहुमंजिला इमारतों में संचालित कोचिंग सेंटर्स पर अपना एतराज दर्ज कराया है। इन इमारतों में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन नहीं हो रहा। ऐसे भवनों में आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जोकि किसी भी अप्रिय स्थिति को जन्म दे सकता है। शहर में बहुत से होटल और कार्यालय ऐसी बहुमंजिला इमारतों में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें आने वाले लोग अपने वाहन विद्युत ट्रांसफार्मर के पास खड़ा कर रहे हैं जो मानवीय जान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
शिकायतकर्ता ने आयोग से ऐसी इमारतों के मालिकों एवं अग्निशमन प्रबंधों एवं राष्ट्रीय भवन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आयोग ने अपने इस आदेश पत्र में उपायुक्त कार्यालय से छह सप्ताह के भीतर वास्तविक रिपोर्ट मांग ली है। यह अवधि 8 सितंबर 2022 तक लागू होगी। उधर ईमेल से आयोग ने अपने इस पत्र की प्रतियां उपायुक्त कार्यालय रेवाड़ी और शिकायतकर्ता को भिजवाई हैं।
बता दें, यह आदेश उक्त आयोग के सदस्य जस्टिस केसी पुरी ने जारी किया है जिसके आधार पर अगले छह सप्ताह में उपायुक्त कार्यालय को इस शिकायत में उठाए गए सवालों का बिंदुवार जवाब देते हुए उक्त आयोग को अपनी रिपोर्ट भिजवानी होगी।
अभी यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कोई पत्र आया होगा तो मैं अधिकारियों से बात करती हूं। जांच कराएंगे और ऐसा मिला तो जरूरी कार्यवाही करेंगे। - पूनम यादव, चेयरपर्सन, नगर परिषद, रेवाड़ी।