रेवाड़ी। नगर परिषद में अवैतनिक अवकाश अवधि के दौरान वेतन जारी होने के मामले में कनिष्ठ अभियंता (जेई) हैप्पी सैनी और कार्यालय के बीच पत्राचार सामने आया है। 4 फरवरी को कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी पत्र में जेई से अवकाश स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करने और अवकाश अवधि में जारी वेतन की जमा राशि का विवरण देने के निर्देश दिए गए।
पत्र के अनुसार जेई ने 17 अक्तूबर 2025 को ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर लेखा शाखा ने वेतन जारी कर दिया। हालांकि, ज्वाइनिंग के साथ सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत अवकाश अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया और न ही स्वीकृति पत्र कार्यालय में जमा कराया गया।
दूसरी ओर, जेई हैप्पी सैनी ने जिला नगर आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी को दिए स्पष्टीकरण में बताया कि उन्हें 18 अगस्त से 18 दिसंबर 2025 तक असाधारण (बिना वेतन) अवकाश स्वीकृत था। 17 अक्तूबर को वे ड्यूटी पर लौटे लेकिन पारिवारिक कारणों से दोबारा अवकाश पर जाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण नवंबर-दिसंबर का वेतन उनके खाते में आ गया जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने 1.40 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित नगर परिषद के खाते में वापस जमा करा दिए।