संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। गुरुग्राम में एक निजी स्कूल की यौन उत्पीड़न की आरोपी शिक्षिका की जमानत याचिका फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के बचाने के लिए शिक्षिका ने पहले फॉस्ट ट्रैक कोर्ट और इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दोनों ही जगह से याचिका खारिज हुई, तो पुलिस ने उसे जून में गिरफ्तार कर लिया था। शिक्षिता न्यायिक हिरासत में है।
शिक्षिका पर आरोप है कि वह एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्र को अपने घर पर बुलाती और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी। घर ही नहीं कई बार तो शिक्षिका ने छात्र को होटलों में भी बुलाया। इस दौरान छात्र ने कई वीडियो भी बनाए थे, जिनके आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया था।
शिक्षिका गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में रेवाड़ी के छात्र का 12वीं में एडमिशन हुआ था। कई बार छात्र को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी और बदले में उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती थी।