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Rewari News: लूटपाट करने के दो दोषियों को सात-सात साल का कारावास

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रेवाड़ी। साल 2021 में माता चौक के निकट पिस्टल प्वाइंट पर जूते की दुकान में लूटपाट करने के दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात-सात-साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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12 सितंबर 2021 को माता चौक निवासी अशोक अपनी कपड़ों और जूतों की दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान पर उसके साथ चाचा सुमेर, ताऊ का लड़का भूपेंद्र और पड़ोसी जतिन भी बैठे हुए थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो युवक दुकान पर आए। दोनों बंजारवाड़ा निवासी काली उर्फ काला तथा दीपक उर्फ दीपू थे। अशोक ने आरोप लगाया था कि दीपक उर्फ दीपू अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए था। दोनों उसकी दुकान से चार जोड़ी महंगे जूते लेकर फरार हो गए। पुलिस ने उसकी शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने उन्हें हरियाणा अचार फैक्ट्री के पास से नशे की हालत में गिरफ्तार किया। दीपक उर्फ दीपू के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस बरामद किए थे।
इस तरह सुनाई दोषियों को सजा
शनिवार को दोषी करार दिए गए दीपक उर्फ दीपू को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 397 में सात-साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 392 में पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। काली उर्फ कालिया को धारा 397 के तहत सात साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा और धारा 392 में पांच साल के कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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