रेवाड़ी। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा की ओर से सभी जिलों से लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोकनृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा।
डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर को नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना होगा। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसल चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है।