फोटो : 23रेवाड़ी रेलवे स्टेशन परिसर में नए कानूनों लोगों को जानकारी देते पुलिस टीम। स्रोत : प
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे पुलिस ने यात्रियों को नए कानून के बारे में जानकारी दी।
जीआरपी थाना प्रबंधक श्याम सिंह ने बताया कि भारतीय गृह मंत्रालय ने तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में बदलाव कर लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ धाराएं हटाई गईं हैं तो कुछ में संशोधन किया गया हैं। एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका हैं। पुराने तीन कानूनों में बदलाव से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। यह जरूरी नहीं होगा कि जहां अपराध हुआ है उसी से संबंधित थाने में तहरीर दी जाए। अब जीरो एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के माध्यम से कानूनी मान्यता दे दी गई है। इस अवसर पर एएसआई रेखा शर्मा, एचसी पिंकी, सिपाही अनीता व मोनिका उपस्थित रहीं।