संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश कापालन कराया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी रखें।
डीसी मीणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पटाखों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है।
ये कमेटियां पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी।