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Rewari News: निजी स्कूल को देना होगा 50 हजार का मुआवजा

Thu, 10 Oct 2024 03:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। कंज्यूमर कोर्ट ने दो विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी न करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक निजी स्कूलों को साक दिन के अंदर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने और 50 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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कैलाश चंद एडवोकेट ने बताया कि शिकायतकर्ता जिला रेवाड़ी के निवासी हैं, जिनके दो बच्चे 14 वर्ष और 10 वर्ष है। निजी स्कूल पीथड़ावास में वर्ष 2022-23 सत्र के दौरान 8वीं कक्षा छात्र और दूसरा छात्र चौथी कक्षा का था। बच्चों ने एक निजी स्कूल की सभी फीस भर दी थी। बच्चे किसी अन्य स्कूल में शिक्षा लेना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अन्य स्कूल में अस्थाई दाखिला लेकर शिक्षा प्रारंभ की हुई है। परंतु स्थाई दाखिले के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जिसे स्कूल ने देने से मना कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी समस्या लेकर सीएम विंडो पर शिकायत दी, जिस पर शिक्षा विभाग ने भी स्कूल को आदेश दिया की छात्रों की एसएलसी जारी करें। परंतु स्कूल ने छात्रों की एसएलसी जारी नहीं की, जिसके उपरांत वादियों ने उपभोक्ता फोरम (कंज्यूमर कोर्ट रेवाड़ी ) में वाद दायर किया। कंज्यूमर कोर्ट ने केस की सुनवाई की ओर स्कूल को आदेश दिया कि वादियों की एसएलसी सात दिन के अंदर जारी करें ओर मानसिक, शारीरिक परेशानी पर 50 हजार रुपये मुवावजा राशि भी देने के आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की एक प्रति निदेशक, वरिष्ठ माध्यमिक, शिक्षा सदन, प्लॉट नंबर 1/बी, सेक्टर -5 को भी भेजी जाए।
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