अभियान के दौरान जांच करती पुलिस टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। पुलिस टीम ने 19 से 25 जनवरी तक ड्रिंक एंड ड्राइव, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ अभियान चलाकर 1209 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 22 वाहन चालकों के चालान किए गए।
उन्होंने चेतावनी दी कि नशे में वाहन चलाना न केवल वाहन चालक बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी खतरा है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
प्रेशर हॉर्न बजाने और बुलेट पटाखा छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की गई। एक वाहन चालक को इस अपराध के लिए विशेष रूप से शिकंजे में लिया गया।
इसके अलावा, लेन चेंज नियम की अवहेलना करने पर 1185 वाहन चालकों के चालान किए गए और लाल व नीली बत्ती लगाने वालों पर 1 चालान किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की कि वाहन में ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और ध्वनि प्रदूषण व बुलेट पटाखा छोड़ने से बचें।