रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और पीड़िता के बीच आपसी बातचीत के सबूत मौजूद हैं और गंभीर आरोप दूसरे आरोपी पर है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया जा चुका है, ऐसे में उसे न्यायिक हिरासत में रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
अगस्त महीने में 12वीं कक्षा की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के एक युवक ने उससे अशोभनीय हरकत की थी। वहीं एक अन्य आरोपी पिछले दो महीने से उसके मोबाइल पर लगातार संदेश भेज रहा था। डर के कारण उसने यह बात परिजनों को नहीं बताई, लेकिन उसने अपने मामा के घर जाकर सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोपी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।