संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में तीन-तीन प्रतियां जमा करवानी होंगी।
राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का अध्ययन कर इसका अनुपालन करें। आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक (।।।) के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करें और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करें। मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों को पर होना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो।