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जिला परिषद चुनाव के लिए पहले दिन किसी ने नहीं किया नामांकन

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रेवाड़ी। जिला परिषद के छठे आम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को आरंभ हो गईं। इस दौरान नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिला परिषद चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया।
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सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नामांकन प्रक्रिया से संबंधित की गई तैयारियों को लेकर बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग के निर्देशानुसार जिला परिषद के उम्मीदवारों के नामांकन दर्ज करने के लिए लघु सचिवालय स्थित एडीसी कार्यालय में व्यवस्था की गई है। नामांकन दाखिल करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ताकि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। उम्मीदवारों के नामांकन भरवाने में सहायता के लिए हेल्पडेस्क भी बनाया गया है।
आज भी जमा होंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिला में जिला परिषद के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर है और यह काम सरकारी अवकाश को छोड़कर निर्धारित दिन सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगा। 23 अक्तूबर को रविवार, 24 अक्तूबर को दीपावली और 25 अक्तूबर को विश्वकर्मा जयंती जयंती पर अवकाश रहेगा और नामांकन जमा नहीं होंगे।
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बेबाकी प्रमाणपत्र केवल उम्मीदवार को देना होगा
डीसी ने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को ही केवल अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट (बे-बाकी प्रमाणपत्र) देना होगा। अभी तक लोगों में यह चर्चा थी कि अगर किसी उम्मीदवार के परिजन पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई ऋण या बिजली निगम के बिलों की देनदारी बकाया है तो ऐसे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है या नहीं? अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति के नाम पर बकाया नहीं होना चाहिए।
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