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बाजार पहले की तरह ही रहेंगे बंद, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकनले पर रहेगा प्रतिबंध

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रेलवे रोड पर बंद पड़ीं दुकानें। - फोटो : Rewari
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जिलाधीश की ओर से देर शाम जारी किए गए निर्देशों के तहत बाजार पहले की तरह की बंद रहेंगे। अनुमति मिली हुई दुकानें भी शाम सात बजे के बाद नहीं खोली जा सकेगी। वहीं शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। बाजार खुलेगा या नहीं, इसका फैसला आज की बैठक में लिया जाएगा।
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जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा में 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है। द क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव, जनहित, आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सजगता, स्वच्छता, व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जिला की राजस्व सीमा में व सीमा से बाहर जाने वालों पर अनावश्यक आवागमन व आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया गया है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी प्रकार से अनावश्यक आवागमन, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान खुल रही दुकानें भी सात बजे तक बंद हो जाएंगी। जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिला, दस वर्ष की आयु तक के बच्चों के बाहर या खुले में आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी व अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की छूट होगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उपरोक्त आदेश जनहित में लागू किए गए हैं, अवहेलना करने पर आरोपी के विरुद्घ आईपीसी 1860 की धारा 188 , 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अभी नहीं चलेंगी रोडवेज : उपायुक्त
जिलाधीश यशेन्द्र सिहं ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है। कोरोना की रोकथाम, बचाव के मद्देनजर और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जिला में रोडवेज की बसें नहीं चलाई जाएंगी। जिलाधीश ने कहा कि रेवाड़ी जिला के चारों तरफ कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। इसलिए जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रोडवेज की बस चलाना जनहित में नहीं होगा। इसलिए सरकार ने फिलहाल रोडवेज की बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है।
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