संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के बाजार में आठ साल पहले स्वर्णकार से गहने लूटने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वर्णकार से हुई यह वारदात कई दिनों तक चर्चा में रही थी।
धारूहेड़ा के मेन बाजार निवासी मोहित कुमार ने लाला मनीराम मार्केट में ज्वेलरी की दुकान की हुई थी। अपनी शिकायत में मोहित कुमार ने बताया था कि नौ अक्तूबर 2015 की दोपहर वह अपने कर्मचारी राजीव और पेंटर सूरज के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान एक युवक दुकान के अंदर पहुंचा और अंगूठी दिखाने के लिए कहा। थोड़ी देर में दो और युवक दुकान में पहुंचे और उन्होंने भी अंगूठी दिखाने के लिए कहा। इसके बाद इन युवकाें ने बैग से पिस्तौल निकालकर मोहित व अन्य दोनों कर्मचारियों पर तान थी और लाखों रुपये के सोने के गहने लूटकर तीनों मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे।
धारूहेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने राजस्थान के जिला अलवर के गांव मैनवावास शेरपुर निवासी रोहित को गिरफ्तार किया था। मामले में कुल 36 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अब एएसजे राजकुमार की अदालत ने रोहित को लूट व साजिश में शामिल होने का दोषी करार दिया और दस साल की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।