जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस इस्तेमाल के लिए किराया निर्धारित करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने सरकार के मापदंडों के आधार पर एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है।
सरकार द्वारा एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस का किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस का किराया सात रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यदि कोई एंबुलेंस चालक व मालिक सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है तो मालिक व चालक पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके तहत ड्राईवर का लाइसेंस निरस्त करना, एंबुलेंस का पंजीकरण निरस्त करना, एंबुलेंस को सरकारी कब्जे में लेने के अलावा कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में आमजन शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर एंबुलेंस के नंबर के साथ पूर्ण विवरण सहित दर्ज करावा सकते हैं। इस कमेटी में जिला परिवहन अधिकारी, जीएम हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी, डॉ. राजबीर नागरिक अस्पताल शामिल थे।