रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को 1.50 लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिले में वर्ष 2026-27 के लिए 74 केसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के लिए हरियाणा की स्थायी निवासी और 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली 18 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। आवेदक पहले से लिए गए ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी की महिला को 10 हजार और अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये की अनुदान राशि भी दी जाएगी।
योजना के तहत परचून, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल और टिफिन सर्विस समेत कई कार्यों के लिए ऋण लिया जा सकता है। आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और फोटो सहित निर्धारित दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करनी होंगी।