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मकान मालिक सत्यापन के बाद ही रखें किरायेदार : डीसी

Fri, 23 May 2025 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिलाधीश व डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिक सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में आदेश जारी किया है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे सत्यापन के बाद ही किरायेदार रखें।

जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जिले में प्रवासी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। इनमें कुछ लोग आपराधिक किस्म के हो सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि ये अपराधी जुर्म कर भाग जाते हैं। सत्यापन न होने के कारण उनका पता नहीं लगता।
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पुलिस को संबंधित की तलाश में दिक्कत होती है। मकान मालिक बिना सत्यापन के किरायेदार रखते हैं जो उचित नहीं है। किसी प्रकार की आपराधिक घटना होने पर ऐसे मकान मालिक पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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ऐसे में मकान मालिक किसी अनजान व बाहर से आए आदमी को कमरा, मकान या दुकान किराए पर देने से पहले नजदीकी थाने में जाकर उसकी पहचान का सत्यापन अवश्य करवा लें ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

जिलाधीश ने कहा कि आदेश की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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