रेवाड़ी। पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक किशोर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मनपाल रामावत ने 29 मई को सुनाया। शिकायतकर्ता के पिता के मुताबिक 12 मार्च की रात उनकी नाबालिग बेटी लापता हो गई और सुबह घर लौटी थी। आरोपी ने उसे फोन कर बाहर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी को किशोर पाया गया। इसके बाद मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद आरोपी को वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करने योग्य माना था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आरोपी को जमानत का लाभ मिलना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी को रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने तथ्यों और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।