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मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य : डीसी

Fri, 23 Aug 2024 01:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। एक-एक वोट का महत्व होता है। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र होना, मतदान करने का अधिकार नहीं देता बल्कि मतदान करने के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने दी।
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उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वह आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाना लक्ष्य है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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